पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद के हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर जिले के पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला को सुनाया आजीवन कारावास की सजा, स्वर्गीय मंत्री के पत्नी पुव सांसद ने अपने भावना को व्यक्त किए। पूर्व मंत्री बृज बिहार प्रसाद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला..राजद नेता सह बाहुबली पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो को ठहराया दोषी..पूर्व सांसद सूरजभान सिंह,पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत छह को बरी करने का ठहराया सही..कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को सरेंडर और जेल जाने के लिए 15 दिन का दिया समय..26 साल पहले पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती बृज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून डाला गया ..
सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली पूर्व मंत्री बृज बिहार प्रसाद हत्याकांड में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत छह आरोपियोंको बरी करने के फैसले को सही ठहराया है लेकिन पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो आरोपियों को दोषी ठहराया है।
कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को सरेंडर करके जेल जाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस समय राष्ट्रीय जनता दल के
नेता मुन्ना शुक्ला अभी वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े
थे। 26 साल पहले 13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी आईजीआईएमएस में भर्ती बृज बिहारी
प्रसाद को गोलियों से भून डाला गया था। ट्रायल कोट ने 2009 में सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था।पटना हाईकोर्ट ने सबूतों का अभाव बताकर 2014 में सूरजभान सिह, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत 9 आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बृज बिहारी की पत्नी और पूर्व सांसद रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एडमिशन घोटाले में जेल में बंद बृज बिहारी प्रसाद इलाज के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में जबर्दस्त सुरक्षा घेरे में इलाज चल रहा था। सरकारी कमांडो और प्राइवेट आर्मी
कवर को तोड़ने वाले हमलावरों ने बृज बिहारी की सुरक्षा में तैनात तीन कमांडो और एक बॉडीगार्ड को मार डाला था।उत्तर प्रदेश का चर्चित शूटर श्रीप्रकाश शुक्ला हत्या में शामिल था। जिसे उस समय सूरजभान सिंह का शूटर माना जाता था। बृज बिहारी हत्या के अगले दिन पूर्णिया में सीपीएम के
विधायक अजित सरकार की भी हत्या हो गई थी। पूर्व सांसद रामदेवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं स्वागत करता हूं और हत्या मामले में किसी को भी गवाही देने से नहीं डरनी चाहिए मैंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिया था जिसमें कई लोग बड़ी हो गए थे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसकी मैं सम्मान करता हूं।